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शुक्रवार, 8 जनवरी 2021

प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, न्यांयालय ने दोनों को सुनाई सजा

 

शहडोल। जिला शहडोल अंतर्गत बुढ़ार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 6 जनवरी को हत्या के आरोपी रामनारायण उर्फ गुडडू साहू पिता स्व. ज्ञानीदास साहू उम्र 29 वर्ष निवासी बकहो थाना अमलाई एवं सह आरोपी अर्चना यादव पत्नि स्वा0 रामवतार यादव उम्र 26 वर्ष निवासी झगरहा तालाब के पास अमलाई जिला शहडोल म0प्र0 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। घटना के संबंध में संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी (अभियोजन) संभाग शहडोल नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि दिनांक 12-09-2015 को स्टेशन मास्टर अमलाई द्वारा थाना अमलाई में सूचना दी गई कि डाउन लाईन के0एम0 886/2422 पर एक मृत शरीर लेटा हुआ पाया गया, सूचना के आधार पर घटना स्थल के पहुंचकर मर्ग क्रं0 25/15 कायम किया गया। जांच करने पर हत्या का मामला पाए जाने पर थाना अमलाई ने आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रं0 364/15, सत्र प्रकरण क्रं0 293/15 धारा 302 सहपठित धारा 120 बी, 34, 201 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। विवेचना होने पर यह पाया गया कि मृतक की पत्नी और मुख्य आरोपी रामनारायण का अवैध संबंध था और दोनों ने मृतक को रास्ते से हटाने के लिए जंगल में रेलवे पटरी के किनारे ले जाकर शराब में सल्फास मिलाकर दिए थे जिससे मृतक बेहोश हो गया। आपराधिक षणयंत्र के तहत मृतक के उल्टीं करने के दौरान खटाई लाने के लिए मृतक के कहने पर मुख्य आरोपी सह आरोपी के घर आया और सह आरोपी अर्चना को मोटर सायकल में बैठाकर जहां मृतक को जहरीली शराब पिलाई गई थी वहां ले गया। सह आरोपी पत्नी के सामने मृतक को डण्डो से मारकर मुख्यी आरोपी ने हत्या की और साक्ष्य छुपाने के लिए रेल की पटरी में मृतक के शरीर को डाल दिया। न्याायालय ने आरोपी रामनारायण उर्फ गुडडू साहू पिता स्वर0 ज्ञानीदास साहू उम्र 29 वर्ष निवासी बकहो थाना अमलाई को धारा 302 भादवि सहपठित धारा 120बी भादवि के तहत आजीवन कारावास शेष सम्पूर्ण प्राकृतिक जीवन तक एवं 1000 रू0 जुर्माना, धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास, 500 रू0 जुर्माना एवं सह आरोपी अर्चना यादव पत्नि स्व0 रामवतार यादव उम्र 26 वर्ष निवासी झगरहा तालाब के पास अमलाई जिला शहडोल म0प्र0 को धारा 302 भादवि सहपठित धारा 120बी भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रू0 जुर्माना, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास, 500 रू0 जुर्माना की सजा सुनाई। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन लोक अभियोजक बुढ़ार संदीप तिवारी द्वारा किया गया।

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