हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना - Blitztoday

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रविवार, 14 मार्च 2021

हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना

स्थगन आदेश के बावजूद मोबेलाईजर की भर्ती

शहडोल। शासकीय नियम कायदों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को जूते की नोक पर रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की यूं तो शहडोल जिले में कोई कमी नहीं है लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों को हवा में उड़ा कर मनमानी करने वाले अधिकारी भी कम नहीं हैं। ऐसे ही एक अधिकारी जयसिंहनगर जनपद पंचायत के सीईओ अभिषेक झा हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को हवा में उड़ाते हुए न सिर्फ ग्राम पंचायत में मोबिलाइजर पद पर भर्ती कर दी बल्कि ज्वाइनिंग भी करा दी।

मना किया फिर भी नियुक्ति

जिले का जयसिंह नगर जनपद पंचायत पिछले एक लंबे अरसे से विवादों और समस्याओं का केंद्र रहा है। उम्मीद की जाती थी कि नए सीईओ अभिषेक झा के आने के बाद हालात सुधरेंगे लेकिन परिणाम विपरीत ही देखने को मिला है। शासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में मोविलाइजर की भर्ती के आदेश जारी किए गए थे मोबिलाइजर पद पर भर्ती के संबंध में जिले के सभी जनपद पंचायतों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला पंचायत को प्रेषित कर दिए गए लेकिन जयसिंह नगर जनपद पंचायत द्वारा यह कार्यवाही समय पर पूरी नहीं की गई। सीईओ और पंचायत इंस्पेक्टर के बीच भर्ती में निजी आय की प्रतिद्वंदिता के चलते प्रस्ताव जनपद स्तर पर ही लंबे समय तक अटका रहा इसी बीच रिट पिटिशन की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा मोबिलाइजर पद पर भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। यह जानते हुए भी कि उच्च न्यायालय ने मोबिलाइजर पर पर भर्ती प्रक्रिया पर स्थागनादेश जारी किया गया है, सीईओ जयसिंहनगर द्वारा ग्राम पंचायत टिहकी में मोबिलाइजर पद पर एक ऐसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करा दी गई जिसने पूर्व में ही इस पद पर भर्ती न किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर दिया था।
ग्राम पंचायत टिहकी निवासी श्रीमती वंदना पति संजय पाठक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम संबोधित शिकायत पत्र पर इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत टिक्की मैं मोबिलाइजर पद हेतु वंदना सहित अन्य अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनंतिम सूची में वंदना का नाम दूसरे स्थान पर रखा गया उक्त सूची के प्रथम स्थान की अभ्यर्थी स्वाति तिवारी पिता राजेश तिवारी ने 2 फरवरी 21 को ग्राम पंचायत तिथि के सचिव को आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह मोबिलाइजर पद पर कार्य नहीं करना चाहती है इसलिए उसकी नियुक्ति न की जाए उपरोक्त परिस्थितियों के कारण मोबिलाइजर पद पर नियुक्ति पानी का अधिकार सूची में शामिल दूसरे क्रम के अभ्यर्थी का हो गया इस संबंध में ग्राम पंचायत ग्राम सभा एवं सीईओ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ग्राम पंचायत जी के आदेश दिनांक 22 फरवरी 2021 के द्वारा स्वाति तिवारी पिता राजेश तिवारी की नियुक्ति मोविलाइजर पद पर कर दी गई जबकि नियुक्ति आदेश संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27 फरवरी को करने का निर्देश शासन द्वारा दिया गया था।
फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र
पीड़िताने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की कि के मोबिलाइजर पद पर भर्ती के आदेश की प्रमाणित प्रति एवं स्वाति तिवारी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति ग्राम पंचायत की की के सचिव से प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि मोबिलाइजर के पद की अभ्यर्थी स्वाति तिवारी ने अनुभव का प्रमाण पत्र बिरासिनी स्व सहायता समूह द्वारा 5 अगस्त 2018 से 10 अगस्त 2020 तक का प्रस्तुत किया गया है किंतु उसके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से स्पष्ट है कि उक्त अवधि में वह नियमित तौर पर शिक्षा अध्ययन कर रही थी ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्व सहायता समूह में लगातार उक्त अवधि में प्रेरक का कार्य किया जाना असंभव है स्पष्ट है कि अनुभव का प्रमाण पत्र फर्जी है जिसके आधार पर उसे अनुभव के 5 अक प्रदान किए गए हैं।
स्थगन आदेश के बाद नियुक्ति
पीड़िता बंदना पाठक ने आरोप लगाते हुए बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर रिट पिटिशन क्रमांक 2825/2021 दिनांक 15/2/2021 के तहत मोबिलाइजर पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत टिक्की का नियुक्ति आदेश दिनांक 22/02/21 पूर्णता गलत एवं विधि विरुद्ध है। पीड़िता ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जयसिंहनगर एवं सीईओ जिला पंचायत शहडोल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शहडोल जिले के जनपद पंचायत जैसीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 22/02/ 21 एवं स्वाति तिवारी की मोबिलाइजर पद पर नियुक्ति को निरस्त किया जाए।
लंबे समय से जारी खींचातानी
गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में मोबिलाइजर के पद पर भर्ती किए जाने के संबंध में जयसिंह नगर जिला जनपद पंचायत के सीईओ एवं पंचायत इंस्पेक्टर के बीच अघोषित घमासान पिछले एक लंबे समय से जारी रहा है। 1 सप्ताह पूर्व तक जब जिले के सभी जनपद पंचायतों द्वारा मोबिलाइजर पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर सूची जिला पंचायत को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया तब तक जयसिंह नगर जनपद पंचायत से सूची नहीं आई और जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मोबिलाइजर पद पर भर्ती की प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया तो स्थगन आदेश अवधि में ही ग्राम पंचायत द्वारा सीईओ के निर्देश पर उक्त मोबिलाइजर की भर्ती कर दी गई जिसकी पुष्टि सीईओ जनपद पंचायत जैसिंहनगर द्वारा की गई है।

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