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माडल रोड के नाम पर तोड़-फोड़ पर रोक

  


जवाब देने में नपा की कोताही 

न्यायालय ने जारी किया स्थगनादेश

धनपुरी। न्यायाधीश ऋषभ दीक्षित के न्यायालय ने धनपुरी में नगर पालिका द्वारा मॉडल रोड निर्माण के नाम पर दुकानों मकान की तोड़फोड़ की कार्यवाही को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया है। आगामी दिनांक को नियत पेशी तक के लिए स्थगनादेश जारी करते हुए न्यायालय ने नगर पालिका के सीएमओ से जवाब मांगा है। जवाब प्रस्तुत किए जाने के उपरांत इस मामले में न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी।

 गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद धनपुरी द्वारा नरगड़ा नाले से बघईया नाला तक सड़क का चौड़ीकरण कर मॉडल रोड के निर्माण का निर्णय लेते हुए सड़क के मध्य से दोनों और 35=35 फिट की चौड़ाई में सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया और इसकी पूर्ति के लिए सड़क किनारे बने दुकानों मकानों को बेदखल करते हुए दिनांक 24 अप्रैल 25  को नोटिस जारी कर उन्हे  15 दिन के भीतर अपना निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी की गई थी। जिससे व्यथित होकर पीड़ित परिवारों के लोगों ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह के माध्यम से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है।

 पीड़ितों की ओर से दायर वाद के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी धनपुरी को संबंध भेज कर उपस्थित होने और स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिस पर सीएमओ धनपुरी में उपस्थित होकर जवाब के लिए समय मांगा क्योंकि कई परिवारों का हित जुड़ा हुआ था इसलिए न्यायालय द्वारा 13 मई तक का समय सीएमओ नगर पालिका धनपुरी को देने के साथ ही 13 में तक के लिए स्थगन आदेश भी जारी किया गया है।

 न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश पर स्थानीय नागरिकों पीड़ित परिवारों एवं अन्य सभी वर्ग के लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए न्यायालय के प्रति आभार जताया है और विश्वास व्यक्त किया है कि न्यायालय गरीब परिवारों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देगा।

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