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मंगलवार, 30 जनवरी 2024

आर्थिक अपराध, प्राचार्य उषा नीलम निलंबित

 


करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला, गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल उषा नीलम सस्पेंड

कलेक्टर की जांच में सही पाए गए आरोप अवर सचिव ने जारी किया आदेश


"निजी कॉलेज और स्कूल संचालकों द्वारा शासकीय योजना राशि के दुरुपयोग, विशेष कर छात्रवृत्ति घोटाला किया जाने की शिकायतें तो आए दिन मिलती रही हैं लेकिन शासकीय महाविद्यालय का घोटाला पहली बार सामने आया है। शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय शहडोल की तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर उषा नीलम द्वारा नियम विरुद्ध भर्ती कर 13 करोड रुपए से अधिक का छात्रवृत्ति घोटाला किया जाने का मामला जांच के दौरान उजागर होने पर मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा आरोपी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।"
शहडोल। तानाशाही पूर्ण कार्य प्रणाली और आए दिन न सिर्फ छात्राओं बल्कि महाविद्यालय शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को अपने तुगलकी फरमानों से परेशान करने के लिए चर्चित रही शासकीय इंदिरागांधी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती उषा नेहा को आज निलंबित कर दिया गया उन पर करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं किए जाने का आरोप लगा है।
आरोप प्रमाणित
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से और आदेश अनुसार मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि डॉ. उषा नीलम, प्राचार्य, शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय, शहडोल द्वारा प्राचार्य के पद पर पदस्थी के दौरान महाविद्यालय में भ्रष्टाचार करने, जनभागीदारी मद से लगभग राशि रू. 13 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की जाकर पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध कार्य करने, नियमविरुद्ध भर्ती कर उन्हें नियमित अध्ययन कराया जाकर शासन की छात्रवृत्ति का लाभ दिये जाने संबंधी शिकायत कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रतिवेदन दिनांक 11.01.2024 में प्रथम दृष्ट्या सही पाई गई है ।
जबलपुर में अटैच
आदेश में कहा गया है कि डॉ. उषा नीलम, प्राचार्य, शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय, शहडोल के उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबनकाल में डॉ. उषा नीलम का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर नियत रहेगा । निलंबन अवधि में डॉ. उषा नीलम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।
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